झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने के फ़ैसले पर स्टे लगाया

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झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है.
इन परीक्षाओं में सफल और इनके आधार पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि सरकार ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना एकतरफ़ा तरीके से परीक्षाएं और उनके बाद हुई नियुक्तियां रद्द कर दीं.
इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयन के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन भी कर चुके थे. सरकार के फ़ैसले से उनकी नौकरियां सीधे ख़तरे में पड़ गईं.

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झारखंड सरकार ने कहा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित और एजेंसी टीडीपीएल के ज़रिए कराई जा रही परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं.
सरकार के मुताबिक, सीआईडी की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर इन परीक्षाओं को रद्द किया गया.
झारखंड की राजधानी रांची में इन परीक्षाओं को रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की जांच कराने और परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था. इसके बाद राज्य सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करने का फ़ैसला किया था.









